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बिलकिस बानो मामले पर शरद पवार की महाराष्ट्र से अपील
राकांपा प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार से बिलकिस बानो के मामले को गंभीरता से लेने की अपील की - जिनके साथ 2002 में सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनके सात परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने "जघन्य अपराध" के बारे में जो कहा है, उसे ध्यान में रखें।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट रद्द कर दी, जबकि राज्य को एक आरोपी के साथ "मिलीभगत" करने और अपने विवेक का दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाई।
इसने उन सभी दोषियों को दो सप्ताह के भीतर वापस जेल भेजने का आदेश दिया, जिन्हें 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर समय से पहले रिहा कर दिया गया था।
गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने दोषियों को सजा में छूट देने की महाराष्ट्र सरकार की शक्ति "हथिया ली"।
बिलकिस बानो द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को खतरे में डालने की आशंका जताए जाने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अहमदाबाद से मुंबई स्थानांतरित कर दी थी। मामले के 11 दोषी अपनी सजा माफ करने के अनुरोध के साथ महाराष्ट्र सरकार से संपर्क कर सकते हैं।